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परिचय:
प्रायः यह देखा रहा था कि राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित थे और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से Saksham Yuva Yojana की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर 2016 को, हरियाणा राज्य की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान शुरू की गई थी।
हरियाणा सरकार ने Saksham Yojana की शुरुआत उन युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की है जो बेरोजगारी के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस योजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के लिए तैयार भी करती है।
Saksham Yuva Yojana क्या है ?
Saksham Yuva Yojana राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पात्र युवाओं को 100 घंटे के मानद कार्य के बदले में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करना है।
Saksham Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा के उन युवाओं को लक्षित करती है जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं या रोजगार की तलाश में हैं।
Saksham Yuva Yojana हरियाणा के निवासी उन सभी युवाओं के लिए है जो छह महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं। हालांकि, आवेदक युवाओं को सरकारी विभाग या संगठन में 100 घंटे काम करने के लिए भी तैयार होना चाहिए।
Saksham Yuva Yojana हरियाणा सरकार की एक स्वागत योग्य कदम है। यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें उत्पादक कार्यों में भाग लेने में मदद करेगी तथा उनमें रोजगार क्षमता के सृजन में सहायता करेगी।
शुरुआत में इस योजना के लाभार्थियों के अंतर्गत केवल स्नातकोत्तर पास बेरोजगार युवाओं को हीं शामिल किया गया था परंतु, बाद में इसका दायरा बढ़ाकर विज्ञान, इंजीनियरिंग और समकक्ष स्नातकों, बी.कॉम और गणित के साथ बीए, बीए (कला), और 10+2 पास आवेदकों को भी शामिल कर गया है। राज्य सरकार का यह कदम सकारात्मक था क्योंकि इससे और अधिक बेरोजगार युवाओं को योजना से लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया।
Saksham Yuva Yojana के लाभ| योजना की मुख्य विशेषताएँ:
Saksham Yojana के तहत सरकार शिक्षित परंतु बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें रोजगार तलाश करने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है।
इसके साथ ही, Saksham Yojana हरियाणा के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। योजना के तहत उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी क्षमताओं को निखार सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जैसे कि आईटी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, और अन्य तकनीकी क्षेत्र, जो युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार तैयार करते हैं।
इसके अतिरिक्त, Saksham Yuva योजना उम्मीदवारों को रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे सही समय पर सही नौकरी के अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
साथ हीं, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार मेला और कंपनियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार, युवाओं को नौकरी पाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।
Saksham Yuva योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह हरियाणा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य के सभी हिस्सों के युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। यह योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है जो राज्य के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है।
Saksham Yuva योजना के तहत, पात्र और पंजीकृत छात्र- छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। इस योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों में बेरोजगार 12वीं पास उम्मीदवारों को ₹900 प्रति माह, ग्रेजुएट्स को ₹1500/- प्रति माह तथा पोस्ट-ग्रेजुएट्स को 3000/- प्रति माह की सहायता राशि शामिल है। यह राशि सीधे आवेदकों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योग्यता (छात्र- छात्राओं दोनों के लिए) | बेरोजगारी भत्ते की दर (रु॰/माह) | अवैतनिक की दर (रु॰/माह) |
10+2 | 900/- | 6000/- |
स्नातक (ग्रेजुएट) | 1500/- | 6000/- |
स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) | 3000/- | 6000/- |
Saksham Yojana हरियाणा के माध्यम से सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को उनके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है।
Saksham Yuva Yojana के लिए आवेदन कैसे करें ?
सक्षम योजना हरियाणा के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और स्पष्ट है। यह योजना राज्य की बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
यदि आप हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं तथा पात्रता के अन्य सभी नियम व शर्तों को भी पूरा करते हैं तो सक्षम योजना के लिए आवेदन बताए गए निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं-
- आवेदक को सबसे पहले सक्षम योजना हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://hreyahs.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर, उपरोक्त दर्शाये गए ‘साइन-अप’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी योग्यता बताएं ।
- इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा, चेक-बॉक्स पर क्लिक करें अब Saksham Yuva Yojana का पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन करें ।
- पंजीकरण फॉर्म में अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि आवश्यक जानकारी भरें।
- पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आपके दिये गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा , उसे दर्ज करें और ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आपके दिये गए ईमेल एड्रैस पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा ।
- अब इस पासवर्ड का प्रयोग करते हुये अपने खाते में लॉग-इन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड:
Saksham Yojana का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले, आवेदक की आयु सीमा को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस योजना के लिए पात्र आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
दूसरा महत्वपूर्ण मानदंड शैक्षणिक योग्यता है। सक्षम योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आवेदक को कम से कम 10+2 होना अनिवार्य है।
तीसरा और महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड यह है कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) होना आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के निवासियों को ही मिले।
इसके अलावा, सक्षम योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को बेरोजगारी की स्थिति में होना चाहिए। यदि आवेदक किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
इन पात्रता मानदंडों को पूरा करने के पश्चात ही आवेदक सक्षम योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
पात्रता एक नजर में-
- 1) आवेदक हरियाणा के निवासी होना चाहिए।
- 2) आवेदक को संबंधित रोजगार विनिमय के लाइव रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए। अगर पंजीकृत नहीं है, तो 10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर योग्य आवेदक विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।
- 3) स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री को सिर्फ पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, UT चंडीगढ़ या NCT दिल्ली, या हरियाणा से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। उन आवेदकों को जो सही डिग्री प्राप्त करने के माध्यम से और इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें ऐसा करना जारी रखने की अनुमति है।
- 4) आवेदक को 10+2 परीक्षा को मान्यता प्राप्त स्कूल से, हरियाणा, भिवानी के स्कूल शिक्षा मंडल, CBSE, दिल्ली, या ICSE मंडल, दिल्ली के संलग्न स्थित स्कूल से नियमित छात्र के रूप में पास करना चाहिए।
- 5) आवेदक की उम्र 10+2 के लिए 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, और स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
- 6) आवेदक को 10+2 परीक्षा को पत्राचार/राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के माध्यम से पास किया हुआ होना चाहिए।
- 7) आवेदक को फुल-टाईम का छात्र नहीं होना चाहिए।
- 8) आवेदक पर सरकारी सेवा से निकालने का कोई मामला होना नहीं चाहिए।
- 9) आवेदक को किसी सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/क्वासी-सरकारी या स्व-रोजगार में काम करने का कोई मौका नहीं मिला हुआ होना चाहिए।
- 10) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख (Rs.3 lakhs) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 11) अवैतनिक का भुगतान अधिकतम 03 वर्षों (36 महीने) या 35 वर्ष की आयु तक किया जाएगा, जो कुछ पहले हो। 3 वर्षों (36 महीने) की अवधि सम्मान-राशि कार्य नियुक्ति की तारीख से शुरू होती है, और 35 वर्ष की आयु 35 वर्षों की पूर्णता की सटीक तारीख है।
- 12) इस योजना के लिए पंजीकरण केवल डिजिटल मोड में https://hreyahs.gov.in पर ऑनलाइन होगा।
संपर्क:
Saksham Yojana से जुड़े किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, आप हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी और सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरणों का उपयोग करें:
फोन नंबर: सक्षम योजना हरियाणा के लिए प्रमुख संपर्क नंबर 1800-180-2022 है। यह टोल-फ्री नंबर है, जिस पर आप किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
ईमेल आईडी: Saksham Yojana से संबंधित प्रश्नों के लिए आप saksham@hry.nic.in पर ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल पर भेजे गए सवालों का उत्तर संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र दिया जाएगा।
पता: Saksham Yuva योजना हरियाणा के कार्यालय का पता निम्नलिखित है:
निदेशक, रोजगार विभाग,
हरियाणा सरकार,
30 बेज, सेक्टर-17,
चंडीगढ़ – 160017
इसके अतिरिक्त, आप Saksham Yuva योजना हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.hreyahs.gov.in पर भी जा सकते हैं, जहां पर योजना से संबंधित सभी अपडेट्स और जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) सेक्शन भी है, जो आपके कई सवालों के उत्तर दे सकता है।
निष्कर्ष:
हरियाणा सरकार के Saksham Yojana के अंतर्गत, योग्य उम्मीदवारों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं के कैरियर को दिशा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
Saksham Yuva Yojana: अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
सक्षम युवा योजना क्या है ?
प्रायः यह देखा जा रहा था कि राज्य में उच्च शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित थे और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने Saksham Yuva Yojana की शुरुआत की। इस योजना के तहत, योग्य उम्मीदवारों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। हरियाणा राज्य की Saksham Yojana पहल राज्य के युवाओं को उनके कैरियर को दिशा देने और आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य न केवल बेरोजगारी को कम करना है बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देना है।
सक्षम योजना का क्या फायदा है?
Saksham Yuva योजना के तहत, पात्र और पंजीकृत छात्र- छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। सक्षम योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों में बेरोजगार 12वीं पास उम्मीदवारों को ₹900 प्रति माह, ग्रेजुएट्स को ₹1500/- प्रति माह तथा पोस्ट-ग्रेजुएट्स को 3000/- प्रति माह की सहायता राशि शामिल है। यह राशि सीधे आवेदकों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
हरियाणा में सक्षम योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा कम से कम 10+2 किया हुआ होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक को बेरोजगारी की स्थिति में होना जरूरी है । यदि आवेदक किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।